रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी दिया अभ्यर्थियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश


नारायणपुर। नगर पालिका परिषद निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई ने अभ्यर्थियों को जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित पार्षद पद के अभ्यर्थियों को आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेना अवश्यक है। 

नगर पालिका परिषद के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने विस्तार पुर्वक जानकारी देते हुए बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किरम के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेंगे। नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद्, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या अस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्त्ति, दल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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