जांजगीर-चांपा। आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा की जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए जिला जांजगीर-चांपा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लायसेंस शुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेंस शुदा हथियारों, शस्त्रों का विधि विरूद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। अतः उन्हें संबंधित थानों में जमा करने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतएव कलेक्टर एवं दंडाधिकारी आकाश छिकारा ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के समस्त लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करने कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 प्रक्रिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।
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