रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी होमकेयर सेवाओं के नाम पर ठगी किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 5 सालों से फर्जी होमकेयर सेवाएं लोगों को ठग रही हैं। इन सेवाओं में लोगों को नौकरी के नाम पर बहला-फुसलाकर उन्हें बंधक बना लिया जाता है और उनसे कार्य कराया जाता है।
इन फर्जी होमकेयर सेवाओं में लोगों को डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के रूप में घरों में भेजा जाता है, जो कि असल में योग्य नहीं होते हैं। इससे न केवल लोगों का पैसा और समय बर्बाद होता है, बल्कि उनकी सेहत को भी खतरा होता है।
इस मामले में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे पर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे।
फर्जी होमकेयर के नाम निम्न है :
(1) मेनचेस्टर होमकेयर 1 एंड 2, (2) श्री नारायणा होमकेयर सर्विस, (3) नारायणा होमकेयर सर्विस, (4) श्री आदर्श होमकेयर सर्विस, (5)आदर्श होमकेयर सर्विस चुनाव चिन्ह, (6) 20-50 होमकेयर सर्विस, (7) प्रगति होमकेयर सर्विस, (8) मेडीहब होमकेयर सर्विस, (9) सुकुन होमकेयर सर्विस, (10) छत्तीसगढ़ होमकेयर सर्विस, (11) अनमोल होमकेयर सर्विस, (12) यश केयर टेकर, (13) श्री राम होमकेयर सर्विस, (14) रेलिएबर होमकेयर सर्विस, (15) जय माता दी होमकेयर सर्विस, (16) ओम साई नाथ होमकेयर सर्विस, (17) केयर फॉर यू होमकेयर सर्विस, (18) नेहा होमकेयर सर्विस, (19) वंशिका होमकेयर सर्विस, (20) रायपुर होमकेयर सर्विस, (21) फेश फिटनेस होमकेयर, (22) अनुग्रह होमकेयर, (23) बालाजी होम नर्सिंग केयर, (24) ओम आदर्श होमकेयर सर्विस, (25) दक्ष होमकेयर सर्विस, (26) सेवक केयर टेकर सर्विस, (27) होस्पीकेयर हेल्थ सर्विस, (28) वेदांत होम हेल्थ केयर, (29) ग्लोबल केयर टेकर सर्विस, (30) प्रथम होम केयर सर्विस, (31) श्री आशीर्वाद होम केयर सर्विस, (32) हरे कृष्णा होम केयर सर्विस, (33) साधना होम केयर, (34) लाईफ नर्सिंग होम केयर, (35) सेवा नर्सिंग संगठन एंड सर्विस, (36) प्रिया होम नर्सिंग सर्विस, (37) निलेश्वरी हेल्थ केयर सर्विस।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत होम केयर सेवाओं के बारे में मांगी जानकारी
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने होम केयर सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन दायर किया है। आवेदन में रायपुर में वर्तमान में कितनी होम केयर सेवाएं बुजुर्गों की सेवा के लिए एवं घर में हॉस्पिटल जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भी होम केयर संचालित हो रही हैं, उनकी सूची मांगी गई है। इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि इन सेवाओं में से कितनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत हैं। आवेदन में यह भी पूछा गया है कि क्या ये सभी सेवाएं नर्सिंग अधिनियम का पालन कर रही हैं? यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि क्या इन होम केयर सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआईसी लागू किया जा रहा है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दें।
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