सड़े गले खादय पदार्थ विक्रय करने वाले दुकानदारों पर 12800 रू. का चालानी कार्यवाही

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 नेहरू नगर अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक रखने वाले, फल विक्रेताओ एवं होटल संचालकों दुकानदारो पर निगम की टीम ने की कार्यवाही। निगम क्षेत्र के वार्ड क्रं. 10 एवं 17 में जोन 01 की टीम द्वारा दुकानो का निरीक्षण करने पहुंची। वहां पर फल ठेला, मिठाई खादय पदार्थ बेचने वालो दुकानो पर जॉच किया गया। दुकानदारो द्वारा नगर निगम की टीम को देखते ही अपनी झिल्ली, पन्नी को छिपाने लगते है और इधर-उधर फेंक देते है। पूछने पे कहते है कि यह आखरी है, अब नहीं रखूगॉ।

निगम की टीम जाते ही फिर से झिल्ली में रखके बेचने लगते है। जॉच में सिगल यूज प्लास्टिक रखने वाले दुकानदारो पर कार्यवाही करते हुए, सड़े गले फल विक्रेता एवं बासी खादय पदार्थ विक्रेताओ से 12800 रूपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया। आयुक्त देवेश कुमार धु्रव के निर्देश पर सभी जोन क्षेत्र में सिंगलयूज प्लास्टिक विक्रताओ पर कार्यवाही की जा रही है। सिंगलयूज प्लास्टिक का उपयोग मत करें। सिंगलयूज प्लास्टिक पर्यावरण एवं जानवरो को काफी नुक्सान पहुंचता है।

हमारी नालियो को जाम कर देता है, जिससे पानी अवरूद्व हो जाने से मच्छर पनपते है और बिमारियो को बढ़ावा मिलता है। साथ ही आम नगारिको से भी निवेदन किये है, सामग्री लेते समय अपने घरो से झोला या थैला लेकर निकले। अक्सर देखने में आता है, सिंगलयूज प्लास्टिक में गरम गरम सामग्री, चाय इत्यादि लोग पैक कराके ले जाते है। अपने घरो में स्वयं या अपने परिवार के साथ खाते है।

वैज्ञानिको के अनुसार सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय पदार्थ रखने से प्लास्टिक के कण सामग्री में मिल जाते है जिससे कैंसर एवं अन्य प्रकार के गंभीर बिमारियो को बढ़ावा मिलता है। उपयोग से बचे, सब के सहयोग से ही हम सब अपने स्वास्थ्य को एवं नगर निगम को स्वच्छ साफ-सुथरा रख सकते है। कार्यवाही के दौरान जोन के स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, प्रभारी लिपिक संतोष हरमुख, सहायक राजस्व निरीक्षक शशांक सिंह अपने दल के साथ उपस्थित रहे।

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