महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में रविवार को आबकारी नियंत्रण कक्ष महासमुन्द में मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर हमराह आबकारी स्टाफ के साथ रवाना होकर गवाहों को नोटिस जारी कर आरोपी के संबंध में जानकारी देकर बताए हुए स्थान पर उपस्थित होने कहा। गवाहों के सहमति के पश्चात रेलवे स्टेशन महासमुन्द पहुंचकर सूचना से अवगत करा कर आर. पी. एफ .थाना महासमुन्द को सूचित कर संयुक्त रूप से महासमुन्द रेल्वे प्लेटफॉर्म क्रमांक 01 में मुखबिर के बताए अनुसार ट्रॉली बैग एवं पिट्ठू बैग के साथ एक व्यक्ति ग्राहक की तलाश में खड़ा था। जिसे पूछे जाने पर अपना नाम रानू मालवीय पिता अशोक मालवीय उम्र - 23 वर्ष निवासी राजापुर, यमुना रोड़, चित्रकूट (उ. प्र.) का निवासी होना बताया। उक्त संदेही व्यक्ति को मुखबिर सूचना से अवगत कर तलाशी हेतु सहमत होने पर अपने पास रखे बैंगनी रंग के ट्रॉली बैग में 04 पैकेट पॉलीथिन में 8 किलोग्राम एवं एक काले रंग के पिट्ठू बैग में 1 पैकेट पॉलीथिन में 5 किलोग्राम कुल मात्रा 13 किलोग्राम मादक पदार्थ को मौके पर परीक्षण करने पर गांजा होना सिद्ध होना पाया जाने पर आरोपी को एनडीपीएस की धारा 20 (ख)(ii)(B) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड में जिला जेल महासमुंद दाखिल कराया गया।
उक्त कार्यवाही प्रभारी अधिकारी आबकारी नियंत्रण कक्ष जिला महासमुंद एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक दरस राम सोनी, नितेश सिंह बैस, शिव शंकर नेताम, हृदय कुमार तिरुपुड़े, विकास बढेंद्र आबकारी मुख्य आरक्षक पी. माधव राव, आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, संजय तिवारी एवं रेलवे पुलिस बल से निरीक्षक पी. एस. धाकड़, उपनिरीक्षक ए. के. गरनायक, आरक्षक क्र.0902 मंदीप सिंह, 0635 एम.एम. सिंह संयुक्त कार्यवाही में उपस्थित थे।
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