सारंगढ़। बिलाईगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक ली। बैठक में सहायक रिटर्निंग अधिकारी वासु जैन, डॉ स्निग्धा तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, एएसपी कमलेश्वर चंदेल सहित जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बीएलओ के माध्यम से मतदाता पर्ची की वितरण किया जा रहा है। साथ ही वोटिंग पर्ची के दौरान कितने मतदाता अनुपस्थित है, इसका भी सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे करने से निर्वाचन कार्य में फर्जी मतदाताओं का पहचान किया जा सकता है और उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा।
विगत दिनों बिलाईगढ़ क्षेत्र के नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 हजार पलायन किए गए बिलाईगढ़ विधानसभा के मतदाताओं को वीडियो कॉल के माध्यम से आमंत्रण दिया गया कि वह 7 मई को अपने गांव या शहर में आकर राष्ट्र निर्माण में अपना मतदान के अधिकार का उपयोग करें।
कलेक्टर धर्मेश साहू ने बताया कि मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान की शुरुआत होने के डेढ़ घंटे पहले वोटिंग मशीन का मॉक टेस्ट (ट्रायल, क्षद्म मतदान) किया जाएगा। इस दौरान कम से कम 50 पर्ची मतदान का टेस्ट किया जाएगा। मॉकपोल के लिए राजनीतिक पार्टी एवं उनके प्रतिनिधियों का 15 मिनट का इंतजार किया जाएगा। यदि कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो नियम अनुसार किया जाएगा। रायगढ़ लोकसभा में एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा जांजगीर चांपा लोकसभा सीट अंतर्गत बिलाईगढ़ क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 18 है। इसलिए एक यूनिट से 18 की संख्या कर संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दो बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि सभी वोटिंग मशीनों को कलेक्टर के खाता के अधीन वेयर हाउस में रखा जाता है। वहां से विधानसभावार स्ट्रांग रूम में भंडार किया जाता है। जिले में ईवीएम मशीन की कमी की पूर्ति गौरेला पेंड्रा जिले से की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सबसे पहले जांच(एफएलसी) की जाती है। क्रियाशील को चयन करके अलग रखा जाता है। इसके बाद कमिश्निंग अंतर्गत जितने उम्मीदवार है, उनके चुनाव चिन्ह को मशीन में दर्ज किया जाता है। सारंगढ़ विधानसभा अंतर्गत 26, 27 और 28 अप्रैल को किया जा रहा है और बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत 29 और 30 अप्रैल 2024 को और 1 मई 2024 को किया जाएगा। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बलौदा बाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में आने वाले मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों को बलौदाबाजार को दिया जाएगा और वोट के बाद उसको वहां से यहां के स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम सारंगढ़ के ताला जब-जब खोला और बंद किया जाये, उस समय स्थानीय प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए कहा।
धर्मेश साहू ने जानकारी दी कि लोकसभा उम्मीदवार के बैंक खाता का हिसाब, एक उनके शैडो रजिस्टर और व्यय प्रेक्षक कार्यालय के रजिस्टर से मिलान कर लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए खर्च का हिसाब किया जाएगा। एमसीएमसी के द्वारा पैड न्यूज के मामले में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नोटिस उम्मीदवार को जाएगा। नोटिस में कैंडिडेट का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर यह खर्च उनके व्यय खाता में जोड़ दिया जाएगा। वर्तमान लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को 95 लाख रुपए खर्च करने की पात्रता है।
पैड न्यूज के मामले में जिला स्तरीय समिति एमसीएमसी के फैसले से उम्मीदवार संतुष्ट नहीं होने पर उसके खिलाफ राज्य स्तरीय एमसीएमसी में अपील कर सकता है और इसी प्रकार राज्य स्तरीय सीएससी में संतुष्ट नहीं होने पर राष्ट्रीय एमसीएमसी समिति के समक्ष अपना अपील कर सकता है। जिले के 85 वर्ष आयु के वृद्धजन और दिव्यांग को उनके घर पर वोट करने की सुविधा 1 मई को दी जाएगी इस प्रकार 1 मई के दिन छूटे हुए मतदाताओं को पुनः 3 मई में वोट करने की घर बैठे सुविधा दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी पंपलेट में प्रकाशक, मुद्रक का नाम और संख्या नहीं होने पर वह सामग्री निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कई जांच दल कार्य कर रही हैं। हेल्पलाइन 1950, सी विजिल आदि के माध्यम से निर्वाचन गतिविधियों और उल्लंघन का मॉनिटरिंग और कार्यवाही किया जा रहा है।
बैठक में नोडल अधिकारी एमसीएमसी देवराम यादव ने जानकारी दी कि लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान दिवस 7 मई और उसके एक दिन पूर्व 6 मई को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का सर्टिफिकेट 6 मई से पहले संबंधित जांजगीर चांपा अथवा रायगढ़ जिला मुख्यालय पर गठित जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से लेना होगा। इसी प्रकार राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले विज्ञापन को टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, टाकीज, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एम.,वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से अनुमति लेना आवश्यक है।
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