रायपुर:वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सीरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सीरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 21.10.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत बाल्मिकी नगर में सोहेल खान नाम का व्यक्ति प्रियेश यादव उर्फ प्रिंस एवं मुस्कान यदु का माल प्रतिबंधित नशीली टेबलेटअवैध रूप से बिक्री कर रहा है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जय प्रकाश बढ़ई, एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीर नगर निरीक्षक श्रुति सिंह को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी कबीर नगर के निर्देशन में उप निरीक्षक महेंद्र टंडन के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया रेड कार्यवाही में मुखबीर के बताए हुलिए के एक आरोपी को पकड़ा गया जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम सोहेल खान पिता हफीज खान उम्र 28 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कचना रायपुर का रहने वाला बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट Tramadol HCL, Nitrosun एवं अन्य कुल 790 नग,एवं बिक्री रकम 600 रुपये मिला। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उक्त नशीली टैबलेट प्रियेश यदु उर्फ प्रिंस एवं मुस्कान यदु द्वारा प्रतिदिन रोजी के हिसाब से उससे बिक्री करवायी जाती है। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने के संबंध में सोहेल खान से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर पुलिस टीम के सदस्यो को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 790 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट कीमती लगभग 70,000/- रूपये एवं बिक्री रकम 600/ रुपये को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 206/2023 धारा 22(ग),27(ए),29 नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी- सोहेल खान पिता हफीज खान उम्र 28 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कचना ब्लॉक 07 मकान नंबर 05 थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।
0 Comments