पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेंद्र सिंह छवई (IPS) के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे के निर्देशानुसार एवं जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पु.) के निर्देशन में महासमुन्द जिले प्रत्येक थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण, मादक पदार्थ परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। कि दिनाक 21.02.2023 मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम बड़े साजापाली से ग्राम लंबर जाने वाले रोड की ओर से आ रहे हो सफेद रंग की स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG 11 BB 9796 में अवैध शराब बिक्री करने हेतु दो व्यक्ति एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो वाहन में आ रहे है की सूचना मिलने पर चौकी भंवरपुर स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर ग्राम मधुबन पुल के पास रोक कर पकड़ा गया स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई जिसमे रखे दो सफेद रंग व तीन पीले रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर झिल्ली में भरा 250 लीटर महुआ शराब मिला आरोपी के नाम पता पूछने पर 1. शिवचरण रत्नाकर पिता जगनथीया रत्नाकर उम्र 42 वर्ष ग्राम जोगेश्वरा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2.चंद्रकुमार सारथी पिता राजू कुमार उम्र 42 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 11 सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद के पास से महुआ शराब 250 लीटर जिसकी कीमत ₹50000 एवं परिवहन में प्रयुक्त महिंद्र स्कॉर्पियो वाहन CG 11 BB 9796 कीमती ₹ 700000 कुल कीमती 750000 जप्त किया गया एवं आरोपी 1. शिवचरण रत्नाकर 2. चंद्र कुमार सारथी के विरुद्ध चौकी भंवरपुर में अपराध क्रमांक 0/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई । *यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनुविभागीय अधिकारी (पु.) सरायपाली अभिषेक केसरी के निर्देशन मे चौकी प्रभारी योगेश कुमार सोनी, प्रधान आरक्षक 109 रथीलाल भाई, आरक्षक यूचंद बंशे,गोविंद प्रधान ,गोपाल साहू का विशेष योगदान रहा
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