मुख्यमंत्री कन्या विवाह शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत माह फरवरी में सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी है कि विवाह हेतु कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती हो अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार का होना चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेगी तथा कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कन्या का विवाह इसके पूर्व नहीं हुआ हो, तब योजना के लिए पात्रता होगी तथा सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता दी जायेगी। कन्या एवं उसक परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इच्छुक या पात्रता रखने वाली कन्याएं नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र के कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक तथा बाल विकास परियोजना से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में 15 फरवरी तक पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्याओं को 25-25 हजार रूपये तक महिला बाल विकास विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।
0 Comments