छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य शशीकांता राठौर द्वारा 22 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जांजगीर में महिला आयोग में प्रकरण की सुनवाई की गई। प्रकरण में अनावेदकगण (पति, जेठानी) द्वारा आवेदिका एवं उसके पुत्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिये जाने एवं भरण-पोषण राशि नही दिये जाने से संबधित शिकायत की। पूर्व पेशी में ए.एस.पी. पद्मश्री तंवर मैडम को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपा गया था तथा आवेदिका को कार्यालय में अपने प्रकरण से संबंधित हुई कार्यवाही से अवगत कराये जाने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार 25 जुलाई को सुनवाई के दौरान आवेदिका द्वारा बताया गया कि ए.एस.पी. पद्मश्री तंवर मैडम के कहने पर उसके पति के विरूद्ध चौकी नैला में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 498-ए के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है जो कि जांजगीर न्यायालय में लंबित है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पति से भरण-पोषण दिलाए जाने बाबत आवेदन कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह प्रकरण आयोग से नस्तीबद्ध किया गया।
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