Reporting :- मेघा तिवारी
हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारियां जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दे दी है। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे। राम रहीम के मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है। मंत्री ने कहा कि जेल में राम रहीम की सुरक्षा करना जेल प्रशासन का काम है और जेल के बाद उनकी सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन है।पिछले साल मई माह में मिली थी पैरोल
गौरतबल है कि मई 2021 में गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली थी। तब गुरमीत को रोहतक की सुनारियां जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया। जहां वह अपनी मां से मिला था। इसके बाद उसे दोबारा सुनारियां जेल लाया गया था। अब एक बार फिर राम रहीम ने पैरोल मांगी है।इसी बीच डेरा प्रमुख की पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है और पैरोल पर बाहर आने के बाद सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है।
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