कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। खाताधारक ई-नॉमिनेशन के बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था।
लेकिन, अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने को लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य है। खाताधारक अभी तक ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठनकी वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे।
देनी होती हैं ये जानकारियां
ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है। उसका पता और खाताधारक के साथ संबंध को बताना होता है। नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होता है कि पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है। नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है।
इसलिए है जरूरी
किसी भी बचत योजना खाते के मामले में नॉमिनेशन जरूरी है। इससे खाताधारक की मौत के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पहुंचाना चाहता था। ईपीएफ और इंप्लाई पेंशन स्कीम के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत के बाद नॉमिनी को यह फंड समय से मिल जाए।
इन तरीकों से कर सकते हैं ई-नॉमिनेशन
ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर यूएएन व पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन विकल्प पर क्लिक करें।
प्रोफाइल में स्थायी व अस्थायी पता डालें और 'सेव' बटन पर क्लिक करें। आप परिवार वाले हैं या नहीं, इसका भी चयन करें।
परिवार से सदस्यों के आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, अभिभावक (नाबालिग नॉमिनी हो तो) की जानकारी भरें और सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं।
किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी, इसकी घोषणा भी कर सकते हैं।
आधार की वर्चुअल आईडी डालकर 'वेरिफाई' पर क्लिक करें।
आधार नंबर या आधार की वर्चुअल आईडी दर्ज कर 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
ईपीएफओ में नॉमिनेशन पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद फिजिकल दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
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