मेघा तिवारी की रिपोर्ट ,मध्य प्रदेश का चर्चित हनीट्रेप कांड की मुख्य आरोपी आरती दयाल की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है बता दें कि याचिका खारिज होने के बाद हनीट्रेप कांड में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के मंत्रियों के नाम जुड़े हुए हैं और भाई नाम और संबंध जुड़े होने की वजह से सरकार पर संकट का बादल मंडरा रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो महिलाएं 7 साल की कम सजा वाली है उन्हें पैरोल पर जमानत दी जाएगी और इसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए हनीट्रेप कांड के मुख्य आरोपी आरती दयाल की जमानत याचिका ईमेल के जरिए भोपाल कोर्ट पहुंची थी लेकिन कोर्ट ने आरती दयाल की याचिका खारिज कर दी ।
बता दे की आरती दयाल अभी इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद है और वही सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ई-मेल के जरिए आरती दयाल की याचिका पहुंचाई गई लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया । आरती दयाल की जमानत याचिका भोपाल कोर्ट न्यायधीश भरत व्यास के कोर्ट में पहुंची जहां तर्क देते हुए जमानत याचिका खारिज की गई कि जिन धाराओं के तहत आरती दयाल पर मुकदमा चल रहा है उन धाराओं में 10 साल की सजा है इसलिए जमानत देना संभव नहीं है ।
जानकारी होगी पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज सिंह चौहान के शासन में हाई प्रोफाइल हनीट्रेप कांट चर्चित मे था l इस कांड मैं शिवराज के रसूखदार मंत्री शामिल थे तथा भोपाल में स्थित बुंदेलखंड के कद्दावर मंत्री के आवास में भी यह ड्रामा खूब सुर्खियों में था।
और वही आरती दयाल अभी हनीट्रेप कार्ड के अन्य आरोपियों के साथ इंदौर जेल में बंद है । और आरती दयाल लगातार अलग-अलग न्यायालयों में अपने जमानत के प्रयास में लगी है । और वही मुख्य आरोपी और उसका केस सीआईडी भोपाल में दर्ज हुआ था और इस मामले का ट्रायल भोपाल कोर्ट में चल रहा है।
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