अम्बिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा
नोटिस का जवाब नहीं देने तथा कस्टम मिलिंग का कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले जिले
के पांच राईस मिलों को दो वर्ष की कालावधि के लिए काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में
दर्ज कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा कि गया है राज्य शासन के आदेश के तहत
कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन हेतु समस्त राईस मिलों का कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन
कराकर मिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य है।
खरीफ विपणन
वर्ष 2020-21 में उपार्जित एफसीआई अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अब तक मे0 अम्बे राईस मिल कोटया दरिमा, मे. बिमल राईस खड़धोवा थाना रोड
बतौली, मे0 महादेवी राईस मिल सकालो
अम्बिकापुर, मे0 महादेवी राईस मिल यूनिट – 3 सकालो अम्बिकापुर तथा मे0 विक्की राईस मिल-2 प्रतापगढ़ सीतापुर के द्वारा
निर्देश उपरांत भी कस्टम मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण
प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।
किन्तु निर्धारित
समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कस्टम मिलिंग का कार्य प्रारंभ किया
गया जिससे छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 3 (1) (3)
4 (3) तथा आदेश
के अंतर्गत दिए गए निर्देश के उल्लंघन के कारण उक्त राईस मिल को दो वर्ष की कालावधि
के लिए काली सूची में दर्ज की गई है।
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