स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों और राशन दुकानों में खाद्य आयोग का टोल-फ्री नम्बर लिखना अनिवार्य, 15 दिनों में होगी प्राप्त शिकायतों का निराकरण

 


रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने आज नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, मातृत्व लाभ योजना तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम, छात्रावास को प्रदाय बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न प्रदाय के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बाबरा ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों एवं सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में आयोग का टोल फ्री नम्बर लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग का टोल-फ्री नम्बर 1967 एवं 18002333663 पर प्राप्त शिकायतों का 15 दिन के भीतर निराकरण कर आयोग की वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाए।


अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने उचित मुल्य दुकानों में खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित करने एवं निगरानी समिति गठन करने के निर्देश दिए। लंबित प्रकरण त्वरित निपटारा करने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारी को दिए। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भण्डारण, पूर्ति की निगरानी एवं मॉनिटरिंग तथा प्रवासी श्रमिकों, गरीब परिवारों, निराश्रित व्यक्तियों, जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं सूखा राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम 25 मार्च 2020 से संचालित है। जिसका दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य खाद्य आयोग को 151 ऑनलाईन शिकायतें मिली है, जिसमें 29 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं शेष 122 लंबित है, इसमें रायपुर जिला से कुल 14 शिकायतें मिली है, जिसमें 03 प्रकरण निराकृत हुए है शेष 11 प्रकरण लंबित है। बैेठक में आयोग सदस्य सचिव जी.एस. सिकरवार, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, जिला शिक्षा विभाग सहायक संचालक तथा खाद्य विभाग से तरूण राठौर खाद्य अधिकारी उपस्थित थे।

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