जिला सहकारी बैंक एवं छ.ग. राज्य सहकारी बैंको में लागू वर्तमान सेवानियम नाबार्ड के दिषानिर्देषानुसार अमलोर पवनाथन कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नए सेवानियम बनाये जाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। सहकारी बैंक/अपेक्स बैंक के कर्मचारी सेवानियम बनाए जाने हेतु गठित कमेटी द्वारा शासन के सहकारिता विभाग के अधिकारियों & कर्मचारियों को सहकारी बैंको]अपेक्स बैंक में विभिन्न पदो पर भेजे जाने का प्रावधान किया जा रहा है जो अवैधानिक के साथ पूर्णतः ष्अमलोर पवनाथन कमेटीष् की सिफारिष के विपरित है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बैंकिग सेक्टर में किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति अन्य सेक्टर से नहीं किया जाना चाहिये। (यहां यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिषा निर्देष के अनुसार भी ष् फिट एंड प्रापर क्राईटेरियाष् के अनुसार ही बैंक के प्रमुख पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति बैंकिग सेक्टर के अनुभवी अधिकारियों से प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। किंतु सेवानियम हेतु गठित कमेटी द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बैंक में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया जो आर.बी.आई एवं नाबार्ड के दिशा निर्देशो का खुला उल्लंघन है।
वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में सहकारी बैंको को प्रतिस्थापित रखने के लिए व्यवसायिक बैंकिंग क्षेत्र के दक्ष अनुभवी अधिकारियों की नितांत आवष्यकता है अतः इन परिस्थितियों में बनाये जा रहे सेवानियम में बैंक के अन्य पदो पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त अवसर बनाने से हमारी संस्था के अहित के साथ-साथ बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों का हित भी अवरुद्ध होगा।
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