रायपुर, राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान की कस्टम मिलिंग के
संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत
मिलर्स को 30
जून तक उपार्जन
एजेन्सियों को चावल जमा कराना होगा। जारी आदेश के अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग
के जिलों (कांकेर जिले को छोड़कर) एवं कोरबा जिले में उपार्जित होने वाले समस्त धान
की कस्टम मिलिंग के लिए 31
मार्च तक उठाव
करना जरूरी होगा। इसी तरह रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के जिलों (कोरबा को छोड़कर) तथा कांकेर जिले में
उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए 31 मई तक मिलर्स को उठाव करना होगा। खरीदी केन्द्रों से समस्त धान का उठाव 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश
दिए गए हैं।
राज्य में
उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग उपरांत चावल का अंतरण उपार्जन एजेन्सी छत्तीसगढ़
स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा। कस्टम मिलिंग
के लिए मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा।
इसके लिए किसान राईस मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन
देने पर कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। मिल को एक बार में
अधिकतम 4
माह की मिलिंग
क्षमता की अनुमति दी जा सकती है। अरवा मिल को सिर्फ अरवा चावल की मिलिंग हेतु
अनुमति दी जाएगी। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में पीडीएस में अरवा चावल की
जरूरतों की पूर्ति के लिए उसना मिल को भी अरवा मिलिंग की अनुमति दिए जाने का
प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में विशेष परिस्थिति में ही प्रबंध
संचालक मार्कफेड द्वारा कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर उसना मिल
को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान की सहमति दी जा सकेगी।
अंतर जिला
मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिए डिलीवरी
आर्डर जारी कर सकेगा। जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग के लिए निकटस्थ
उपार्जन केन्द्र,
संग्रहण केन्द्र
से धान प्रदाय करेगा। जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलीवरी आर्डर करने के पश्चात 10 दिवस के भीतर धान का उठाव करेंगे। सरना धान
यथासंभव अरवा मिलिंग के लिए ही दिया जाए।
गौरतलब है कि
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21
में प्रदेश के
किसानों से 1
दिसंबर से धान
की खरीदी शुरू हो रही है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 21 लाख 29 हजार 764
किसानों ने
पंजीयन कराया है। जिनके द्वारा बोये गए धान का रकबा 27 लाख 59 हजार 385
हेक्टेयर है। विपणन
वर्ष 2019-20
में समर्थन
मूल्य पर धान बेचने के लिए 19 लाख 55
हजार 541 किसानों ने पंजीयन कराया था। चालू विपणन वर्ष
में किसानों की संख्या और धान के रकबे में बढ़ोत्तरी को देखते हुए इस साल समर्थन
मूल्य पर बीते वर्ष की तुलना में अधिक खरीदी का अनुमान है।
इस संबंध में 29 नवम्बर को मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य
नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश, राज्य के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को
भेजा गया है। आदेश में कस्टम मिलिंग से संबंधित निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन
सुनिश्चित करने के साथ ही इन निर्देशों से संबंधित जिलों के राईस मिलर एसोशिएशन के
पदाधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया है।
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