छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए 31 अक्टूबर 2020 को ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने ई-मेगा कैम्प के आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न
विभागों के अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने समस्त अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व को अपने नेतृत्व में अपने अनुविभाग अंतर्गत उपयुक्त स्थल का चयन कर
वहां कार्यक्रम आयोजित करने कहा है। वर्मा ने अनुविभाग स्तर पर जितने भी मैदानी
कार्य व हितग्राही मूलक कार्य जैसे मनरेगा, मजदूरी
भुगतान, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी
मामले, आरबीसी 6-4 प्रकरण, दाण्डिक प्रकरण आदि का निराकरण कैम्प के माध्यम
से करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारियों को
अपने अनुविभाग अंतर्गत आयोजित होने वाले कैम्प के संबंध में लोगों में जागरूकता
लाने के लिए प्रचार-प्रसार करने कहा है।
इसके साथ ही ई-मेगा
कैम्प के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीडि़ता क्षतिपूर्ति राशि का
वितरण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्र
दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंशन
प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत लंबित
प्रकरणों का निपटारा, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों
को लाभान्वित किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं विश्वकर्मा दुर्घटना
मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री
कौशल विकास द्वारा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को उनके रूचि के अनुरूप कौशल
प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोडऩे के लिए काउंसलिंग कार्य किया जाएगा। कृषि
विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत दलहन मिनी कीट (मसूर) वितरण
किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता
योजनाए सामाजिक सहायता योजनांतर्गत पेंशन स्वीकृति,
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नि:शक्तजनों
को ट्राई साइकिल वितरण, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान
एवं जॉब कार्ड प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना की
स्वीकृति, मनरेगा में मातृत्व भत्ता, मनरेगा में श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा राशि
वितरण का कार्य किया जायेगा।
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